अक्सर यह हर घर की कहानी है की बिटिया के जन्म लेने के बाद से ही माता पिता के लिए सबसे बड़ा सवाल उसकी शादी का होता है और तभी से ही उसकी शादी के लिए माता-पिता पैसों की बचत भी करने लगते हैं। आपको बता दें की एक लड़की की शादी करना उसके माता पिता के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और माध्यम वर्गीय परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती , क्योंकि बिटिया की शादी के समय उसके गहने और जवाहरात खरीदने से लेकर बारातियों के खाने पीने का इंतजाम करने में काफी ज्यादा पैसों का खर्चा होता है।
इस कारण कई बार लोग अपने पूर्वजों की जमीन बेचकर और कई लोगों को लोन तक का सहारा बेटी की शादी करने के लिए लेना पड़ता है। जिसके बाद अब इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत ही शानदार योजना का संचालन कर रही है। इस स्कीम का नाम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है। आपको बता दें की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादी करने के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता सभी गरीब परिवार जो इसकी प्रक्रिया पुरी करेंगे उनको प्रदान की जा रही है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको स्कीम से जुड़ी पात्रता की शर्तों के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए आज की इस खबर में जानते है क्या है यह योजना और कैसे इस योजना का लाभ हम सभी को मिल सकता है
1. सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उन्हीं परिवारों को देती है, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं।
2. अगर आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, तो पात्र परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति या ओबीसी परिवार से हैं तो योजना का लाभ लेने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
3. स्कीम का लाभ लेने के लिए दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 साल और दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल होनी जरूरी है। अगर आप पात्रता की इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
4. अगर आप मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी हैं तो वहां पर भी जरूरतमंद निराश्रितों की शादी कराने के लिए सरकार एक शानदार योजना चला रही है। इस स्कीम का नाम मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना है।